उत्तरप्रदेश के जिला अलीगढ़ में जिला जज विवेक संगल की अदालत ने जहरीली शराब प्रकरण में बुधवार को मुख्य आरोपी माफिया ऋषि शर्मा की पत्नी रेनू समेत पांच आरोपियो की जमानत याचिका खारिज की हैं। इनमें रेनू के अलावा ऋषि के भाई कपिल, भांजा आकाश भी शामिल है।
जानकारी के मुताबिक, अलीगढ़ शराब कांड में पुलिस 57 दिन के अंदर सभी 33 मुकदमों में चार्जशीट लग चुकी हैं। इसमें मौत से संबंधित 13 मुकदमे थे, जबकि अवैध फैक्ट्रियों से बरामदगी के आधार पर 20 मुकदमे लिखे गए। कुल 86 आरोपित पकड़े गए हैं। इनमें शराब माफिया ऋषि शर्मा, उसकी पत्नी रेनू, भाई कपिल व भांजा आकाश भी पकड़ा गया। पुलिस ने सभी को जेल भेज दिया।

इधर, रेनू, कपिल व आकाश ने वरिष्ठ अधिवक्ता रामबाबू शर्मा के माध्यम से सत्र न्यायालय में जमानत याचिका दायर की है। इनके अलावा शराब प्रकरण में पकड़े गए गांव सिंधौली निवासी गंगाराम प्रधान और हाथरस जनपद के गांव नगला उदई निवासी शिव कुमार यादव ने भी जमानत के लिए याचिका दायर की थी। इस पर सुनवाई के लिए 15 जुलाई को पहली तारीख लगी थी। लेकिन, अधिवक्ता का स्वास्थ्य सही न होने पर वह पक्ष रखने नहीं आ सके थे। ऐसे में कोर्ट ने अगली तारीख 27 जुलाई लगा दी थी। डीजीसी धीरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि पांचों आरोपियों की जमानत याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई और याचिका को खारिज कर दिया।