-सपा नेता आजम खां व उनके बेटे का उन्नमूलन प्रार्थना पत्र निरस्त
-मुरादाबाद के छजलैट कांड में सांसद के अधिवक्ता ने दिया था न्यायालय में प्रार्थना पत्र
उत्तरप्रदेश के जिला मुरादाबाद के छजलैट कांड में फंसे सपा के कद्दावर नेता व रामपुर के सांसद आजम खां व उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की मुश्किलें थोड़ी और बढ़ गईं हैं। उनके अधिवक्ता की तरफ से दिए गए उन्नमूलन प्रार्थना पत्र को सुनवाई के बाद न्यायालय ने खारिज कर दिया है। प्रार्थना पत्र देकर आजम खां के अधिवक्ता ने रिपोर्ट में दर्ज धाराओं के सापेक्ष साक्ष्य न मिलने पर उनको हटाने की मांग रखी थी। मामले में छह जनवरी को सुनवाई होगी।
जानकारी के अनुसार, बीते 2008 में छजलैट पुलिस ने कार के शीशों पर काली फिल्म होने के कारण आजम खां की गाड़ी रोक ली थी। कार में उनके छोटे बेटे अब्दुल्ला आजम भी सवार थे। हंगामा बढ़ने पर तमाम सपा के दिग्गज नेता मौके पर पहुंच गए थे और वह थाने के बाहर सड़क पर धरने पर बैठ गए थे। पुलिस ने घंटों मशक्कत के बाद मामले को शांत कराया था। बाद में इस मामले में आजम खां व अब्दुल्ला आजम समेत तमाम सपाइयों के खिलाफ छजलैट थाने में गंभीर धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर ली गई थी।
मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान उनके अधिवक्ता शहनवाज ने इन धाराओं को चुनौती देते हुए डिस्चार्ज(उन्मूलन) प्रार्थना पत्र दिया था। उनका कहना था कि पुलिस ने जिन धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की है, उसके तहत न्यायालय में साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए हैं। लिहाजा इन धाराओं को हटाया जाए। इस मामले में बुधवार को फिर सुनवाई हुई। एमपी-एमएलए कोर्ट के अपर जिला एवं सत्र न्यायधीश पुनीत गुप्ता ने उन्नमूलन(डिस्चार्ज) के प्रार्थना पत्र पर दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद इसे खारिज कर दिया है।