उत्तरप्रदेश के जिला मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना थाना में पत्नी आलिया सिद्दीकी के दर्ज कराए गए छेड़छाड़ के मुकदमे में फिल्म अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी ( Actor Nawazuddin Siddiqui ) सहित परिवार के पांच लोगों को राहत मिली है। पुलिस ने विवेचना पूरी कर विशेष पॉक्सो एक्ट अदालत में फाइनल रिपोर्ट दाखिल कर दी। लेकिन, अदालत ने ऐतराज जताते हुए उसे वापस कर दिया। कोर्ट ने पुलिस को आदेश दिया है कि शिकायतकर्ता आलिया सिद्दीकी को पेश करें। एफआर दाखिल करें। पुलिस अब शिकायतकर्ता आलिया को तलाश रही है।
एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी के खिलाफ ये लिखाया था मुकदमा
जानकारी के मुताबिक, 27 जुलाई 2020 को नवाजुद्दीन सिद्दीकी ( Actor Nawazuddin Siddiqui ) की पत्नी आलिया सिद्दीकी ने मुंबई के वर्सोवा थाने में पति, देवर मिनाजुद्दीन, फैयाजुद्दीन और अयाजुद्दीन, सास मेहरुनिशा के खिलाफ पॉक्सो एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में जीरो FIR (मतलब अपने क्षेत्र के थाने में केस दर्ज न करवा कर दूसरे शहर के थाने में दर्ज करवाया) दर्ज कराई थी। मुकदमे में आरोप लगाया था कि 2012 में जब वह बुढ़ाना स्थित अपनी ससुराल गई थी, तब उसके देवर मिनाजुद्दीन ने उसकी बेटी के साथ छेड़छाड़ की थी।
जिसका विरोध करने पर देवर फैजुद्दीन, अयाजुद्दीन और उसकी सास मेहरुनिशा ने मारपीट और गाली-गलौज की थी। आरोप ये भी लगाया था कि पति नवाजुद्दीन ने उसे किसी भी प्रकार की शिकायत पुलिस में करने से मना किया था। मुंबई के वर्सोवा थाने में दर्ज मुकदमा अगस्त 2020 को थाना बुढ़ाना शिफ्ट हो गई था। हालांकि इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नवाजुद्दीन सिद्दीकी की गिरफ्तारी के खिलाफ स्टे जारी कर दिया था।
शिकायत कर्ता आलिया ने कार्ट में कराए थे बयान
बुढ़ाना थाना में मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी थी। 16 अक्टूबर 2020 को मुकदमे के तत्कालीन विवेचक वीर नारायण सिंह के साथ पहुंची आलिया सिद्दीकी ने सिविल जज सीनियर डिवीजन कोर्ट ज्योति अग्रवाल के सामने गोपनीय बयान दर्ज कराए थे। अपने बयान में आलिया ने लगाए गए आरोपों को समर्थन किया था। जिसके बाद वह विशेष पॉक्सो एक्ट अदालत अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजीव कुमार तिवारी के सामने पेश हुई थी।
पुलिस ने लगाई क्लोजर रिपोर्ट, कोर्ट ने लौटाई !
बुढ़ाना थाना पुलिस ने विवेचना करते हुए नवाजुद्दीन सिद्दीकी ( Actor Nawazuddin Siddiqui ) सहित सभी आरोपियों को क्लीन चिट देते हुए मुकदमे में फाइनल रिपोर्ट (FR) लगा दी थी। कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट भी दाखिल कर दी गई, लेकिन विशेष पॉक्सो एक्ट कोर्ट के जज संजीव कुमार तिवारी ने रिपोर्ट पर ऐतराज जताते हुए वापस कर दिया। अदालत ने उक्त मामले में विवेचक को निर्देशित किया कि वह शिकायतकर्ता को कोर्ट में पेश करे और उसके साथ ही फाइनल रिपोर्ट (FR) दाखिल करे।
आलिया सिद्दीकी की तलाश में जुटी पुलिस
इधर, सीओ बुढ़ाना विनय गौतम ने बताया कि पुलिस मुकदमे में FR लगा चुकी है। फ़ाइनल ( FR ) अदालत में दाखिल कर दी गई थी, लेकिन कोर्ट ने उस पर ऐतराज जताते हुए वापस कर दिया है। अदालत का आदेश है कि शिकायतकर्ता को भी पेश किया जाए। पुलिस अब शिकायतकर्ता आलिया सिद्दीकी की तलाश में जुटी है।