यूपी के ज़िला फिरोजाबाद में सत्र न्यायाधीश हरवीर सिंह ने बुधवार को महिला से तंत्र विद्या के नाम पर दुराचार के दोषी को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी पर अर्थदण्ड़ भी लगाया है। अर्थदण्ड़ न देने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
मामला थाना नगला सिंघी से जुड़ा है। अभियोजन पक्ष के अनुसार थाना क्षेत्र की रहने वाली एक 25 वर्षीय बीमार महिला को बाबूराम उर्फ रामबाबू पुत्र विषम्भर निषाद निवासी नौगमा पारा, चित्रहाटा, जिला आगरा 01 अगस्त 2018 को महिला को आगरा ले गया और वहां से वह लापता हो गया। महिला के पति ने थाने में तांत्रिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया कि उसकी पत्नी सोचने-समझने में असमर्थ है। उसे पूरा विश्वास है कि तांत्रिक बाबूराम ने उसकी पत्नी से गलत काम करवाकर शादी कर ली है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांचोपरांत बाबूराम उर्फ रामबाबू व मायाराम के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया।
मुकदमा सुनवाई एवं निस्तारण हेतु सत्र न्यायाधीष हरवीर सिंह के न्यायालय में चला। अभियोजन पक्ष की तरफ से पैरवी कर रहे जिला शासकीय अधिवक्ता राजीव प्रियदर्शी ने बताया कि पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं गबाहों की गबाही के आधार पर कोर्ट ने बाबूराम उर्फ रामबाबू को दोषी पाते हुये उसे 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने उस पर 8 हजार का जुर्माना लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। वही कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में मायाराम को दोषमुक्त किया है।
रिपोर्ट : सौरभ शर्मा