उत्तर प्रदेश के जिला फिरोजाबाद में न्यायालय ने पॉक्सो के दोषी को पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। उस पर अर्थदंड भी लगाया। अर्थ दंड न देने पर पर उसे अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
थाना उत्तर क्षेत्र निवासी 16 वर्षीय किशोरी 2 जुलाई 2015 को अपनी बहन के साथ दाऊ दयाल इंटर कॉलेज से अंक पत्र लेने गई थी। वहीं से उसे गोविंद कश्यप पुत्र मोहन कश्यप निवासी आवास विकास कॉलोनी सिकंदरा आगरा भगा कर ले गया। परिवारीजनों ने उसकी काफी तलाश की। उसके भाई ने चार अगस्त 2015 को गोविंद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया।
पुलिस ने विवेचना के बाद उसके खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। मुकदमा पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट संख्या 1 अवधेश कुमार सिंह की अदालत में चला। अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक अवधेश भारद्वाज ने बताया कि मुकदमे के दौरान कई गवाहों ने गवाही दी। कई साक्ष्य न्यायालय के सामने प्रस्तुत किए गए।
गवाहों की गवाही तथा साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने गोविंद को दोषी माना। न्यायालय ने उसे पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। उस पर 12000 रुपये अर्थदंड लगाया। अर्थदंड ना देने पर उसे दो माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
रिपोर्ट : सौरभ शर्मा