– अदालत ने छात्रा से छेड़छाड़ के मामले में सुनाया फैसला
– दोषी को अदालत ने सुनाई 3 साल कठोर कारावास की सजा और 50 हजार रुपये का लगाया जुर्माना
– एडीजीसी महेश सिंह चौधरी और रघुवंश शर्मा ने दी जानकारी
यूपी के जिला अलीगढ में 4 साल पहले छात्रा से हुई छेड़छाड़ की घटना में अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीश पॉक्सो , कोर्ट संख्या 2 , अभिषेक कुमार बगड़िया की अदालत ने मंगलवार को फैसला सुनाया । अदालत ने दोषी को 3 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है और 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने जुर्माने की आधी रकम बतौर क्षतिपूर्ति पीड़िता को देने का आदेश दिया है। वहीं, जुर्माने की रकम जमा न करने पर दोषी को 3 महीने अतिरिक्त कारावास भोगना पड़ेगा ।

एडीजीसी महेश सिंह चौधरी और रघुवंश शर्मा ने बताया कि शहर के थाना क्वार्सी इलाके की रहने वाली 15 वर्षीय छात्रा ( पीडिता ) ने तहरीर देकर मुकदमा दर्ज करवाया था। जिसमे पीड़िता ने बताया कि घटना 25 सितंबर 2022 की शाम की है।
पीड़िता कोचिंग से वापस घर जा रही थी। इसी दौरान रास्ते में बारिष पुत्र तेजवीर सिंह निवासी किशनपुर टीकम कॉलोनी ने उससे छेड़छाड़ की और प्राइवेट पार्ट पर हाथ मारा । आरोपी बारिश इससे पहले भी दो – तीन बार रास्ता रोकर छेड़छाड़ कर चुका है। घटना के वक्त पीड़िता ने शोर मचाने पर लोगों की भीड़ जमा हो गई । आरोपी मौके से भाग गया ।
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उधर, पीड़िता ने शाम को घर पहुंचने पर आप बीती पिता को बताई । आरोपी के परिजनों को बताया। लेकिन उसके बाद भी आरोपी नहीं माना । पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पीड़िता को अदालत में पेश किया। उसके बयान दर्ज करवाये । आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भेज दिया । मुकदमे में जांच कर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ चार्जशीट अदालत में दाख़िल की । अदालत में साक्ष्य और गवाह पेश हुए । अदालत ने दोनों पक्षों को सुना और बारिश को दोषी ठहराते हुए फैसला सुनाया ।

