उत्तरप्रदेश के जिला अलीगढ़ के थाना गंगीरी इलाके में साल 2013 में हुई 90 प्रतिशत मानसिक दिव्यांग किशोरी से रेप की शर्मनाक घटना में तीन बेटियों के आरोपी बाप को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। मिशन शक्ति अभियान के तहत यह फैसला एडीजे पॉक्सो प्रथम ओमवीर की अदालत से सुनाया गया है। साथ में 50 हजार रुपये जुर्माना भी नियत किया है। उक्त जुर्माना राशि पीड़ित के पुनर्वास व उपचार के लिए देने के आदेश दिए हैं।
अभियोजन पक्ष से विशेष लोक अभियोजक अधिवक्ता संजय शर्मा व लव बंसल के मुताबिक, 12 वर्षीय किशोरी की मां ने नौ मई 2013 को थाना गंगीरी में मुकदमा दर्ज कराया था। इसमे आरोप था कि उनकी मानसिक कमजोर बेटी को गांव का ही युवक दोपहर में करीब 11:15 बजे अपने खंडहरनुमा मकान में ले गया। वहाँ उसके साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया। घटना को गांव की महिलाओं ने देखा तो वे शोर मचाते हुए मौके पर पहुंच गई। महिलाओं को आता देखकर आरोपी भाग गया। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंच गई और पीड़िता का मेडिकल परीक्षण व मुकदमे के आधार पर आरोपी की गिरफ्तारी आदि की कार्यवाही की गई।
इधर, सत्र परीक्षण में साक्ष्यों व गवाही के आधार पर कोर्ट ने आरोपी किशन उर्फ कृष्णा को दोषी करार देकर उम्रकैद के साथ-साथ 50 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। साथ ही, कहा है कि जुर्माना राशि बच्ची के पुनर्वास व उपचार के लिए दी जाए। कोर्ट ने डीएम और विधिक सेवा प्राधिकरण को बच्ची का प्रतिकर दिलाने के लिए भी कहा है।
विशेष लोक अभियोजक संजय शर्मा व लव बंसल के मुताबिक, अपने साथ हुए घटनाक्रम को सही से बता पाने में अक्षम किशोरी को पुलिस ने मानसिक परीक्षण के लिए एएमयू के जेएन मेडिकल कॉलेज भेजा। 13 मई 2013 को मानसिक परीक्षण/आईक्यू जांच में उसे 90 प्रतिशत मानसिक दिव्यांग माना गया। फिर सत्र परीक्षण के दौरान पुन: 7 जून 2019 को यह प्रक्रिया हुई। इस रिपोर्ट में भी उसे 90 प्रतिशत मानसिक दिव्यांग माना गया। कोर्ट में आकर जेएन मेडिकल कॉलेज के चिकित्सकों ने भी अपनी रिपोर्ट की तस्दीक की है।