Aligarh : तारिक हत्याकांड में गवाह हुए पक्ष द्रोही, भाजपा नेता विनय वार्ष्णेय सहित तीनो आरोपी कोर्ट ने बरी किये ! जानिए पूरा मामला

उत्तरप्रदेश के जिला अलीगढ़ में नागरिकता संशोधन कानून ( CAA ) विरोधी उपद्रव के दौरान बाबरी मंडी में सांप्रदायिक टकराव में हुए मोहम्मद तारिक हत्याकांड में बुधवार को फैसला आ गया। जिला जज डॉक्टर बब्बू सारंग की अदालत ने हत्याकांड में नामजद भाजपा नेता विनय वार्ष्णेय सहित तीनों आरोपियों को बरी कर दिया। कोर्ट ने गवाहों के पक्षद्रोही होने और साक्ष्यों के अभाव में यह फैसला सुनाया है। फिलहाल विनय को वापस एटा जेल ले भेज दिया। बृहस्पतिवार को रिहाई होने की उम्मीद है।



जानकारी के अनुसार, घटना 23 फरवरी 2020 की शाम की है। थाना कोतवाली के सामने सीएए-एनआरसी ( CAA – NRC ) विरोधी धरना हटाने की पुलिस की कवायद के दौरान बवाल हो गया था। घटना मिश्रित आबादी वाले मोहल्ला बाबरी मंडी तक पहुंच गई थी। जहां संप्रदायिक टकराव हो गया। इस दौरान फायरिंग में मोहम्मद तारिक सहित कई लोग गोली व छर्रे लगने से घायल हो गए थे।। तारिक को गंभीर हालत में परिजनों ने जेएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। उसके भाई शारिक ने बाबरी मंडी के ही सुरेंद्र व त्रिलोकी के अलावा तुर्कमान गेट हलवाई वाली गली के रहने वाले भाजपा नेता विनय वार्ष्णेय के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले में आरोपी विनय को पुलिस ने 12 मार्च को गिरफ्तार कर जेल भेजा दिया था। वहीं, 13 मार्च की देर शाम तारिक की जेएन मेडिकल कॉलेज में मौत हो गई। इसके बाद मुकदमा हत्या की धाराओं में तरमीम किया गया। विवेचना के बाद पुलिस ने चार्जशीट कोर्ट में दायर की और ट्रायल सत्र न्यायालय में चला।

इधर, सत्र परीक्षण के दौरान परिवार की तरफ से पेश हुए चार गवाह अपने बयानों से मुकर गए और बचाव पक्ष पुलिस की ओर से पेश किए गए साक्ष्यों को कमजोर साबित करने में सफल रहा। इस आधार पर बुधवार को तीनों आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया। इसमे विनय गिरफ्तारी के बाद से ही एटा जेल में है। उसे बुधवार को कोर्ट में पेश किया गया और वहीं जमानत पा चुके त्रिलोकी व सुरेंद्र भी कोर्ट में हाजिर हुए। हत्या के आरोप से बरी होने की खबर सुनते ही तीनों के चेहर खिल उठे। कोर्ट से बाहर निकलने के बाद समर्थकों ने खुशी जाहिर की। उधर, डीजीसी फौजदारी धीरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि परिवार के गवाहों के पक्षद्रोही होने के कारण कोर्ट मुकदमे में आरोपियों को बरी कर दिया है।



Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: