– किशोरी से रेप के दोषी को अदालत ने सुनाई 10 साल कठोर कारावास की सजा
– दोषी पर अदालत ने लगाया 65 हजार रुपए का जुर्माना
– ढाई साल पहले लोधा थाना इलाके के एक गांव की किशोरी के साथ हुई थी रेप की वारदात
यूपी के जिला अलीगढ के थाना लोधा इलाके के एक गांव किशोरी को ढाई साल पहले बहाल फुसलाकर भगा ले जाने और रेप करने की घटना में अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीश ( पॉक्सो ) कोर्ट संख्या 2 , प्रदीप कुमार राम, की अदालत ने शुक्रवार को फैसला सुनाया । अदालत ने दोषी को 10 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है और 65 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने जुर्माने की रकम से 50 हजार रुपए बतौर क्षतिपूर्ति पीड़िता को देने का आदेश दिया है।
एडीजीसी लब बन्सल और संजय शर्मा के मुताबिक, एक गांव के रहने वाले व्यक्ति ने थाना लोधा में 27 मई 2023 को तहरीर देकर मुकदमा दर्ज करवाया था। जिसमे बताया कि 26 मई को उनकी 15 वर्षीय बेटी ( पीड़िता ) सामान लेने के लिए घर से निकली थी । लेकिन वापस घर नहीं आई ।

उन्होंने ( वादी ) और परिजनों ने पीड़िता को काफी तलाश किया। लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला । घर पर दो फोन नम्बर लिखे मिले। जिसके आधार पर सोनू पुत्र रमेश चन्द्र निवासी जोगी का वास, थाना खदोली जनपद आगरा के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया ।
इधर, पुलिस ने पीड़िता को बरामद कर उसका मेडिकल परीक्षण करवाया। उसको अदालत में पेश कर बयान दर्ज करवाये । जिमसें पीड़िता ने बताया कि वह सामान लेने के लिए जा रही थी। दुकान पर नहीं पहुंची थी। उससे पहले ही उसके चेहरे पर कपड़ा डालकर और वह बेहोश हो गई । आरोपी उसको अपने साथ दिल्ली ले गया। अगले दिन उसको होश आया । आरोपी ने उसके साथ रेप किया ।
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पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मुकदमे में।जांच कर पुलिस ने चार्जशीट अदालत में दाखिल की । गवाह , साक्ष्य अदालत में पेश हुए। अदालत ने दोनों पक्षो को सुना और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर फैसला सुनाया । अदालत ने जुर्माने की रकम जमा न करने पर दोषी को 6 महीने अतिरिक्त कारावास भोगने का भी आदेश दिया है।

