Firozabad News : किशोरी को भगाने के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा ! जानिए क्या है पूरा मामला

यूपी के ज़िला फिरोजाबाद में न्यायालय ने पॉक्सो के आरोपी को 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने आरोपी पर अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

जानकारी के मुताबिक़, थाना उत्तर क्षेत्र में 14 नवंबर 2015 को एक युवक किशोरी को भगा कर ले गया। परिवारीजनों ने उसकी काफी तलाश की। बाद में थाने में राहुल पुत्र राजू के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने विवेचना के बाद उसके खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। मुकदमा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या एक विशेष न्यायाधीश पाक्सो अधिनियम अवधेश कुमार सिंह की अदालत में चला।

अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी विशेष लोक अभियोजक अवधेश भारद्वाज ने बताया कि मुकदमे के दौरान कई गवाहों ने गवाही दी। कई साक्ष्य न्यायालय के सामने प्रस्तुत किए गए। गवाहों की गवाही तथा साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने राहुल को दोषी माना। न्यायालय ने उसे 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई।

 

रिपोर्ट : सौरभ शर्मा

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: