यूपी के जिला फिरोजाबाद में कोर्ट ने लूट के आरोपी को सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। इसके आलावा अर्थदंड ना देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
बता दें, थाना शिकोहाबाद के क्षेत्र बुडरई रोड निवासी गिरीश कुमार के मकान में बदमाशों ने घुसकर 1 अगस्त 2016 को हथियारों के बल पर लूट को अंजाम दिया था। बदमाश वहां से 50000 की नकदी तथा सोने चांदी के आभूषण लूटकर फरार हो गए थे। पीड़ित ने थाने में घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी।
पुलिस ने मामले में अजय शाक्य पुत्र नेम सिंह निवासी लपकमा घिरोर मैनपुरी को गिरफ्तार कर माल बरामद किया। विवेचना के बाद पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल कर दिया। मुकदमा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या 6 विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र आजाद सिंह की अदालत में चला।
अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी कर रहे एडीजीसी अजय शर्मा ने बताया मुकदमे के दौरान लुटेरे ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। न्यायालय ने उसे दोषी मानते हुए सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है तथा पांच हजार रुपये अर्थ दंडड भी लगाया। अर्थदंड न देने पर उसे 15 दिन की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।