उत्तर प्रदेश के जिला फिरोजाबाद में न्यायालय ने गैंगस्टर के 4 दोषियों को 5-5 वर्ष की सजा सुनाई है। न्यायालय ने इन पर अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड न देने पर उन्हें अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
थाना उत्तर पुलिस ने अमित कुमार पुत्र छोटेलाल व छोटे पुत्र निवासी राजा का ताल, अमर सिंह पुत्र रामभरोसे निवासी नत्थू का बुर्ज थाना पचोखरा तथा नेमीचंद पुत्र चंपा राम निवासी नई आबादी रहना थाना उत्तर के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई की थी। पुलिस का कहना था कि चारों अपहरण कर फिरौती मांगते हैं।
फिरौती ना मिलने पर अपहृत की हत्या के अभ्यस्त हैं। क्षेत्र में दबदबा कायम कर रखा है। विवेचना के बाद पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। मुकदमा जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या 6 विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट आजाद सिंह की अदालत में चला। अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक मुरारीलाल लोधी ने बताया कि मुकदमे के दौरान चारों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया।
न्यायालय ने उक्त सभी दोषी माना। उन्हें पांच पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। उन पर 10-10 हजार रुपया अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड न देने पर उन्हें एक-एक माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
रिपोर्ट : सौरभ शर्मा