अलीगढ में 5 साल पहले किशोरी से हुई गैंगरेप की वारदात में अदालत ने सुनाया फैसला
दोषियों को अदालत ने सुनाई 20 – 20 साल कठोर कारावास की।सजा
अदालत ने गैंगरेप के दोषियों पर लगाया 75 – 75 हजार रुपए का जुर्माना
लोधा थाना इलाके के एक गांव से जुड़ी है घटना
यूपी के जिला अलीगढ के एक गांव में 5 साल पहले शौच को गई किशोरी के साथ हुई गैंगरेप की वारदात में अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीश पॉक्सो, कोर्ट संख्या 2 की अदालत ने फैसला सुनाया है । अदालत ने दो दोषियों को 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है और 75 – 75 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की रकम जमा न करने पर दोषियों को 1 – 1 साल अतिरिक्त कारावास भोगना पड़ेगा । वहीं, अदालत ने जुर्माने की रकम से 1 लाख रुपए बतौर क्षतिपूर्ति पीड़िता को देने का आदेश दिया है ।

एडीजीसी लव बन्सल और संजय शर्मा ने बताया कि लोधा थाना इलाके के एक गाँव मे रहने वाले व्यक्ति ने थाने में 14 जनवरी 2021 को तहरीर देकर मुकदमा दर्ज करवाया था। जिसमे बताया कि 13 जनवरी की देर शाम करीब 7 बजे 14 वर्षीय बेटी ( पीड़िता ) शौच के लिये खेत पर गई थी। तभी पीछे से आये गांव के आकाश और आशू पीड़िता को पकड़ लिया।
दोनों आरोपी पीड़िता को पकड़कर रेलवे लाइन किनारे ले गए । फिर रेलवे लाइन से उतारकर बम्बा की तरफ लेकर गए । पीड़िता को 4 घण्टे जंगल मे बन्धक बनाकर रखने के बाद आकाश अपने घर के अंदर ले गया । यहां से चकमा देकर पीड़िता निकल आई और घर बदहवास पहुँची । बहुत डरी सहमी हुई थी ।
इधर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर पीड़िता का मेडिकल परीक्षण करवाया और फिर अदालत में पेश कर उसके बयान दर्ज करवाये । जिसमें उसने बताया कि आरोपी को रेलवे लाइन के पास मिट्टी के गड्ढे में ले गए। उन्होंने बारी बारी से बलात्कार किया । उसके बाद उसको आरोपी अपने गए ले गए और घर मे बन्द कर दिया । फिर वहां पुलिस आ गई । पुलिस के आने पर आरोपी आकाश और उसकी मां ने मकान के पीछे से कुदा दिया। इसके बाद वह घर पहुँची ।
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पुलिस ने मामले में कार्रवाई कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया । मुकदमे में जांच कर चार्जशीट अदालत में दाख़िल की । अदालत में साक्ष्य और साक्ष्य गवाह पेश हुए । अदालत ने दोनों पक्ष को सुनकर फैसला सुनाया है।

