उत्तर प्रदेश के जिलाअलीगढ़ बन्नादेवी थाना इलाके में किशोरी से हुई रेप की घटना में एडीजे द्वितीय की (पाक्सो ) शिवानी सिंह की कोर्ट से आरोपी को 10 साल कारावास की सजा सुनाई है। बड़ी बात ये है कि मामले में पीड़िता सहित कई गवाह मुकर गए थे। इसके बावजूद कोर्ट ने पीड़िता के 164 के बयानों के आधार पर दोषी को सजा सुनाई है। साथ ही जुर्माना भी लगाया है।
विशेष लोक अभियोजक रघुवंश शर्मा के अनुसार, बन्नादेवी थाना इलाके में रहने वाले व्यक्ति ने मुकदमा दर्ज कराया था। बताया था कि वे मूलरूप से अकराबाद के रहने वाले हैं। बन्नादेवी इलाके में किराए के मकान में रह रहे थे। 15 जुलाई 2017 की दोपहर करीब दो बजे मकान मालिक का बेटा योगेश उर्फ छोटू उनकी 13 साल की बेटी को कमरे से जबर्दस्ती अपने कमरे में ले गया। साथ ही जान से मारने की धमकी देकर किशोरी के साथ रेप की घटना को अंजाम दिया। शोर शराबा सुनकर परिजनो ने दरवाजा खुलवाकर किशोरी को बाहर निकाला। तहरीर पर थाना पुलिस ने योगेश के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की।
विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि मुकदमे में पीड़िता समेत कई गवाह पलट गए। लेकिन, कोर्ट ने पीड़िता के मजिस्ट्रेट के समक्ष हुए 164 के बयानों को आधार पर योगेश को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी योगेश पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इस रकम से पीड़िता को बतौर क्षतिपूर्ति देने के आदेश दिए हैं।